गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या को लेकर भी स्पष्ट लिखा गया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि फिलहाल शादी में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। यह नियम 20 सितंबर तक लागू रहेगा। इसके बाद शादी और अंतिम संस्कार में भी 100 अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि समारोहों को अनुमति दी जाएगी। इसमें भी शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम सीमा 100 होगी। साथ ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश के नियमों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फिलहाल स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं हैं इसलिए इसे अभी 30 सितंबर तक बंद रखा जाएगा।
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